इस मंत्रालय में कार्यरत आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र ( आई जी आर एम) सभी शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करता है। संयुक्त सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत) को लोक शिकायत का निदेशक नामित किया गया है। निदेशक, लोक शिकायत का नाम, पदनाम, कमरा संख्या, दूरभाष संख्या इत्यादि निम्नानुसार हैं:
औषधियों के अवैध व्यापार के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन के रुप में भारत सरकार ने पुरस्कारों की एक योजना बनाई है। देश में राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त स्वापक और मन: प्रभावी पदार्थों की जब्ती से संबंधित पुरस्कार प्रस्तावों की प्रोसेसिंग एवं स्वीकृति के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को नामोदिष्ट किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की पुरस्कार समिति पुरस्कार प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आवधिक रुप से बैठकें करती है। राज्य सरकारों एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को पुरस्कार योजना में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरुप प्रति मामला, प्रति अधिकारी को 10,000/- रुपये तक पुरस्कार राशि स्वीकृत करने के लिए राज्य पुरस्कार समितियाँ गठित करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकारें ऐसे बिलों को तीन माह में एक बार जमा करके स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती हैं। सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया गया है कि उनकी पुरस्कार समितियाँ जहाँ अनुमत और अनुमोदित पुरस्कार राशि प्रति मामला प्रति व्यक्ति 10,000/- रुपये से अधिक है, ऐसे मामले पर विचारण एवं स्वीकृति के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को अग्रेषित कर सकती हैं।अनुमत अधिकतम पुरस्कार राशि वस्तुवार निम्नानुसार है: