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प्रस्‍तावना

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। यह क्षेत्र सांस्कृति‍क एवं जातीय रूप से विविधतापूर्ण है, जिसमें 200 से अधिक जातीय समूह निवास करते हैं जिनकी पृथक भाषाएँ, बोलियाँ और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान है। यह क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7.97% भू-भाग है और इसमें देश की 3.78% आबादी निवास करती है। इसकी 5,484 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यथा बांग्लादेश (1,880 किमी), म्यांमार (1,643 किमी), चीन (1,346 किमी), भूटान (516 किमी) और नेपाल (99 किमी)। भू-भाग, सामाजिक-आर्थिक विकास की स्थिति और ऐतिहासिक कारकों जैसे कि भाषा/जातीयता, जनजातीय प्रतिद्वंद्विता, प्रवासन, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण और लंबी एवं सुभेद्य अंतर्राष्‍ट्रीय सीमाओं के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में नाजुक सुरक्षा स्थिति उत्‍पन्‍न हुई है। इसके परिणामस्‍वरूप विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों, जो पड़ोसी देशों में सुरक्षित ठिकाने/शिविर बनाए हुए हैं, द्वारा हिंसा, जबरन वसूली और विविध मांगे की जाती है। पूर्वोत्‍तर में सुरक्षा की स्थिति में वर्ष 2014 से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के क्षेत्रफल और जनसंख्‍या के संबंध में मूलभूत आंकड़े निम्‍नानुसार हैं -   

राज्य

जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)

क्षेत्रफल (वर्ग किमी)

अखिल भारतीय प्रतिशतता

जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी)

 

 

 

जनसंख्या

क्षेत्रफल

 

अरुणाचल प्रदेश

13,83,727

83,743

0.11%

2.55%

17

असम

3,12,05,576

78,438

2.58%

2.39%

398

मणिपुर

28,55,794

22,327

0.24%

0.68%

115

मेघालय

29,66,889

22,429

0.25%

0.68%

132

मिजोरम

10,97,206

21,081

0.09%

0.64%

52

नागालैंड

19,78,502

16,579

0.16%

0.50%

119

सिक्किम

6,10,577

7,096

0.05%

0.22%

86

त्रिपुरा

36,73,917

10,486

0.30%

0.32%

350

कुल पूर्वोत्‍तर

4,57,72,188

2,62,179

3.78%

7.97%

173

अखिल भारत

1,21,08,54,977

32,87,263

-

-

382

अधिदेश

गृह मंत्रालय विभिन्न जातिगत समूहों की विकास संबंधी वास्तविक मांगों को पूरा करने तथा उनके कार्यों के प्रबंधन में स्वायत्ता की मांग को पूरा करने के सभी संभव कदम उठा रहा है। यद्यपि अवसंरचनात्मक विकास यथा सड़क, रेल लिंक, विद्युत आपूर्ति, जला‍पूर्ति आदि उत्‍तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा देखें जाते हैं तथापि, सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण, विद्रोह से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, वार्ता के माध्‍यम से भूमिगत संगठनों को मुख्यधारा में लाने आदि से संबंधित मुद्दों को पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा देखा जाता है।

दृष्टिकोण

"विद्रोह-मुक्त, शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्‍तर"

मिशन

सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही  गतिविधियों से निपटने के लिए एक बहु-आयामी नीति अपना रही है, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ – (i) समूहों के साथ वार्ता करने की इच्‍छा बशर्ते कि वे हिंसा त्‍याग दे, हथियार डाल दें और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर अपनी मांगों का समाधान चाहते हैं तथा (ii) जो तत्‍व हिंसा और राष्‍ट्र विरोधी गतिविधियों में निरंतर लिप्‍त हैं, उनके विरुद्ध सतत विद्रोह-रोधी अभियान चलाना, शामिल है। इस उद्देश्‍य की पूर्ति के लिए, केन्‍द्रीय सरकार विभिन्‍न उपायों यथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, इंडिया रिज़र्व (आईआर)  बटालियनों की मंजूरी, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम(यूएपीए), 1967 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय विधिविरूद्ध संगम पर प्रतिबंध लगाना तथा सशस्‍त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए), 1958 के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को “अशांत क्षेत्र” घोषित करना आदि के माध्‍यम से राज्‍य सरकार को सम्पूरित भी करती है।

पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा देखे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विषय :

  • पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न समूहों के साथ हस्ताक्षरित विभिन्न समझौतों/करारों का कार्यान्वयन।
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न उग्रवादी गुटों के साथ शांति वार्ता।
  • पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह संबंधी गतिविधियों की निगरानी।
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 का एडमिनिशट्रेशन (administration) और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का कार्यान्वयन।
  • विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा विवादों के समाधान के लिए फेसिलीटेट (facilitate) करना।
  • बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सुरक्षा संबंधी मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता।
  • पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति।
  • पूर्वोत्तर राज्यों के सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के दावे।
  • पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी।
  • ब्रू प्रवासियों का पुनर्वास।
  • पूर्वोत्तर राज्‍यों में सिविक एक्‍शन कार्यक्रम ।

पूर्वोत्‍तर प्रभाग का संगठनात्मक चार्ट

पूर्वोत्‍तर प्रभाग का संगठनात्मक चार्ट
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पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में प्रमुख पहलें / शांति प्रक्रिया / हिंसा संबंधी प्रोफाइल

पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में प्रमुख पहलें / शांति प्रक्रिया / हिंसा संबंधी प्रोफाइल
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2 पूर्वोत्‍तर में विद्रोह/हिंसा संबंधी प्रोफाइल Download (520.29 किलोबाइट)

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958
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1 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अधिसूचनाएं यहां क्लिक करे

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत अधिसूचनाएं

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत अधिसूचनाएं
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1 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत अधिसूचनाएं यहां क्लिक करे

पूर्वोत्‍तर प्रभाग द्वारा प्रशासित योजनाएं

पूर्वोत्‍तर प्रभाग द्वारा प्रशासित योजनाएं
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1 पूर्वोत्‍तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं Download (281.83 किलोबाइट)
2 ब्रू प्रवासियों का पुनर्वास Download (281.13 किलोबाइट)
3 पूर्वोत्‍तर राज्यों में विद्रोहियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास के लिए योजना Download (273.33 किलोबाइट)
4 पूर्वोत्‍तर राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति Download (510.42 किलोबाइट)
5 पूर्वोत्‍तर राज्यों में सिविक एक्‍शन कार्यक्रम Download (281.41 किलोबाइट)
6 पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान के कारण विस्थापित व्यक्तियों की राहत और पुनर्वास Download (282.98 किलोबाइट)

समितियों का गठन/समितियों की रिपोर्टें

समितियों का गठन/समितियों की रिपोर्टें

संबंधित वेबसाइटें:

  • उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय
  • उत्तर पूर्वी परिषद
  • उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र
  • अरुणाचल प्रदेश सरकार
  • असम सरकार
  • मणिपुर सरकार
  • मेघालय सरकार
  • मिजोरम सरकार
  • नागालैंड सरकार
  • सिक्किम सरकार
  • त्रिपुरा सरकार