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क्र. सं. शीर्षक
I सीसीपीडब्ल्यूसी योजना का संक्षिप्त विवरण
II सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के घटक
1 ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट
2 फोरेंसिक यूनिट
2.1 फोरेंसिक यूनिट के लिए मंजूरी आदेश
3 क्षमता संवर्धन यूनिट
3.1 क्षमता संवर्धन यूनिट के लिए मंजूरी आदेश
4 अनुसंधान एवं विकास यूनिट
5 जागरूकता संवर्धन यूनिट
III सीसीपीडब्ल्यूसी योजना पर एडवाइजरी की सूची

I. सीसीपीडब्ल्यूसी योजना का विवरण

  • प्रत्येक राज्य/संघ राज्य। क्षेत्र में साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं लगाने तथा प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए कनिष्ठ साइबर फोरेंसिक परामर्शदाता को रखने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 87.12 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।
  • 31.03.2020 तक 40500 पुलिस, अभियोजकों तथा न्यारयिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 6 करोड़ रु. की सहायता राशि जारी की गई है।
  • साइबर अपराध जागरूकता पर ट्वीट करने के लिए ‘’साइबर दोस्त ’’ ट्विटर हैंडल आरंभ किया गया।
  • साइबर अपराध रोकथाम तथा नियंत्रण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों के संवर्धन के लिए प्रस्ता्व प्राप्त हो रहे हैं।
  • मेघालय पुलिस के 23 पुलिस अधिकारियों के लिए एनईपीए द्वारा 2 से 6 अप्रैल, 2018 तक ‘’साइबर क्राइम इंवेस्टीागेशन’’ पर पांच दिवसीय पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।


II. सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के घटक

  1. ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट
  2. फोरेंसिक यूनिट
  3. क्षमता संवर्धन यूनिट
  4. अनुसंधान एवं विकास यूनिट
  5. जागरूकता संवर्धन यूनिट


1 ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट

  • "ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’’ सीसीपीडब्ल्यूसी परियोजना का केन्द्रीय नागरिक पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से साइबर अपराध के पीड़ितों द्वारा साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।
  • यह इस प्रकार के सभी अपराधों के लिए केन्द्रीय संग्रह का कार्य करता है जोकि साइबर अपराध, उनकी प्रवृत्ति तथा निवारक उपायों इत्यादि के संबंध में वार्षिक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रकाशित करने में प्रयोग किया जाता है।
  • साथ ही, यह इकाई साइबर अपराध से संबंधित सूचना के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर विधि प्रर्वतन तथा नियामक एजेंसियों के लिए संदर्भ हेतु केन्द्रीय रिपोजटरी मुहैया कराती है।
  • यह ईकाई ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के विकास, साइबर अपराध की प्रवृत्तियों पर आवधिक विश्लेषणात्माक रिपोर्टें जारी करने, नागरिकों द्वारा दर्ज ऑनलाइन शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, इन शिकायतों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के आधार पर समुचित विधि प्रर्वतन एजेंसियों को सौंपने अथवा आपराधिक जांच के क्षेत्राधिकार वाली किसी अन्यक केन्द्रीय एजेंसी को सौंपने के लिए उत्तरदायी है।
  • यह ईकाई केन्द्र तथा निर्दिष्ट राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में सभी डिजिटल जांचों के लिए फोरेंसिक यूनिटों के साथ मिलकर कार्य करेगी।


2. फोरेंसिक ईकाई

  • साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्यों को समुचित रूप से एकत्र करने और उनका संग्रह करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा साक्ष्यो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है।
  • राष्‍ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला 24*7*365 आधार पर कार्य करेगी। इसमें सभी नवीनतम फोरेंसिक उपकरण होंगे जिनका प्रयोग जब भी जरूरत हो सभी केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ-साथ केन्द्रीय/राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाएं कर सकती हैं।
  • इस ईकाई में साइबर सुरक्षा पेशेवर की टीम होगी जो सुस्पष्ट‍ इलेक्ट्रोनिक फोरेंसिक विश्ले्षण करने तथा देशभर में विधि प्रर्वतन एजेंसियों को इलेक्ट्रोनिक फोरेंसिक विश्लेषण में सहायता प्रदान करेंगे।
  • यह प्रयोगशाला सभी गहन तथा उन्नत स्तर के फोरेंसिक विश्लेंषण करेगी।


2.1 फोरेंसिक ईकाई के लिए मंजूरी आदेश

क्र. सं शीर्षक आदेश सं. दिनांक डाउनलोड/लिंक
1 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्‍तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू और कश्‍मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्‍थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्‍य को निधि जारी की गई। सं. 25017/07/2017-PM-III 28 सितम्बर, 2017 Download (1.18 MB) pdf
2 सिक्किम राज्य को निधि जारी की गई सं. 25017/07/2017-PM-III/(1) 28 सितम्बर, 2017 Download (523 KB) pdf
3 पुडुचेरी सरकार को निधि जारी की गई सं. 25017/07/2017-PM-III/(2) 28th सितम्बर, 2017 Download (517 KB) pdf
4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निधि जारी की गई सं. 25017/07/2017- PM-III/(3) 28th सितम्बर, 2017 Download (546 KB) pdf
5 अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सरकार को निधि जारी की गई सं. 25017/07/2017- PM-III/(4) 28th सितम्बर, 2017 Download(513 KB) pdf
6 चंडीगढ़ सरकार को निधि जारी की गई सं. 25017/07/2017- PM- III/(5) 28th सितम्बर, 2017 Download (521 KB)pdf
7 दादरा एवं नगर हवेली सरकार को निधि जारी की गई सं. 25017/07/2017- PM- III/(6) 28th सितम्बर, 2017 Download (539 KB) pdf
8 लक्षद्वीप सरकार को निधि जारी की गई सं.25017/07/2017- PM-111/(7) 28th सितम्बर, 2017 Download (511 KB) pdf
9 दमण एवं दीव सरकार को निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/ (8) 28th सितम्बर, 2017 Download (551 KB) pdf


3. क्षमता संवर्धन यूनिट

  • यह ईकाई पहचान, जांच, फोरेंसिक इत्यादि जैसी अपेक्षित क्षमताओं के लिए केन्द्र तथा राज्य पुलिस बलों, अभियोजकों, न्यापयिक अधिकारियों तथा अन्य सभी संबंधित स्टे्कहोल्डरों की क्षमता संवर्धन में सहायता करेगी।
  • यह ईकाई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिकों को इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए दीर्घावधि कार्यक्रमों को आरंभ करने में भी सहायता करेगी।


3.1 क्षमता संवर्धन यूनिट

क्र. सं शीर्षक आदेश सं. दिनांक डाउनलोड/लिंक
1 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीेर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण के लिए निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (1.35 MB) pdf
2 सिक्किम राज्य के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण हेतु निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (636 KB) pdf
3 अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण हेतु निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (784 KB) pdf
4 चंडीगढ़ सरकार के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण हेतु निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (743 KB)pdf
5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण हेतु निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (598 KB) pdf
6 पुडुचेरी सरकार के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण हेतु निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (594 KB)pdf
7 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीेर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण के लिए आउटसोर्सिंग कार्मिकों हेतु निधि जारी की गई। सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II/td> 12 मार्च, 2018 Download (1.40 MB)pdf
8 सिक्किम राज्य के लिए आउटसोर्सिंग कार्मिकों हेतु निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (656 KB) pdf
9 पुडुचेरी सरकार के लिए आउटसोर्सिंग कार्मिकों हेतु निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (614 KB) pdf
10 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए आउटसोर्सिंग कार्मिकों हेतु निधि जारी की गई सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (596 KB)pdf
11 अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, दमण और दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आउटसोर्सिंग कार्मिकों हेतु निधि जारी की गई। सं.25017/07/2017-PM-III/CIS-II 12 मार्च, 2018 Download (947 KB) pdf


4. अनुसंधान एवं विकास यूनिट

  • साइबर जगत में अश्लील तथा आपत्तिजनक विषय-वस्तु का पता लगाने के लिए प्रभावी उपकरणों का विकास करने हेतु सतत परिष्कंरण की आवश्यकता है। अत: राष्ट्रीय महत्व के शोध एवं शैक्षिक संस्थानों की सहभागिता से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को करने की आवश्यकता है।
  • इन प्रयासों से प्रौद्योगिकी तत्परता को बेहतर बनाया जा सकेगा तथा उन्हेंं किसी भी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार किया जा सकेगा। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के कार्यों में देश में उत्कृष्ट केन्द्रों (सीओई) को विकसित किया जाएगा।


5. जागरूकता संवर्धन यूनिट

  • भारत सरकार द्वारा सुपरिभाषित नागरिक जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य अग्रसक्रिय न्यूानीकरण पहल के रूप में साइबर अपराध के करने अथवा न करने योग्य बातों को बताना है।
  • स्कूलों में साइबर अपराध तथा साइबर स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को स्कूल पाठ्यक्रम के घटक के रूप में शिक्षा के प्राथमिक स्तसर पर आरंभ किया जाएगा।
  • ये जागरूकता सम्प्रेषण वेबपोर्टल तथा मोबाइल एप के द्वारा पहुंचाएं जाएंगे। इन माध्यमों के द्वारा व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में सूचित किया जाएगा तथा स्व यं को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार सुरक्षा से प्रयोग किया जाए इसकी जानकारी दी जाएगी।
  • देशभर में स्कूल, कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान जैसे कि एक दिवसीय कार्यशाला, निबंध तथा भाषण प्रतियोगिता इत्या्दि आयोजित की जाएंगी तथा इन कार्यक्रमों के भाग के रूप में साइबर शिष्टाचार, करने तथा करने योग्य बातों से संबंधित पुस्तिकाएं तथा पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।


III.सीसीपीडब्‍ल्‍यूसी योजना पर एडवाइजरी की सूची

क्र. सं शीर्षक आदेश सं. दिनांक डाउनलोड/लिंक
1 क्षमता संवर्धन पर एडवाइजरी 02/02/2018 फा. सं. 22006/2/2017-CIS-II 2 फरवरी, 2018 Download (3.26MB) pdf
2 सीसीपीडब्‍ल्‍यूसी योजना-साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना फा. सं. 25017/07/2017-PM.III/CIS 7 फरवरी, 2018 Download (770 KB) pdf
3 सीसीपीडब्‍ल्‍यूसी योजना-साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना -संबंधी फा. सं. 25017/07/2017-PM.III/CIS-II 21 मार्च, 2018 Download (13.2 KB)pdf
4 सीसीपीडब्‍ल्‍यूसी योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की गई। फा. सं. 25017/07/2017-PM.III/CIS-II 116 मई, 2018 Download (15.2 KB) pdf
5 साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला तथा प्रशिक्षण केन्द्र D.O. No. 25017/07/2017-CIS-II 25 मई, 2018 Download (37.2 KB)pdf