वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) आदेश, नई दिल्ली, 17 मार्च, 1986
का.आ.96 (अ)-यत: केन्द्र सरकार नारकोटिक औषधियों एवं स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार का प्रभावकारी रुप से निवारण करने और निपटने के प्रयोजन से एक प्राधिकरण का गठन करना आवश्यक और समीचीन समझती है;
अत: स्वापक औषधियाँ एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61) की धारा 4 उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्दारा ‘स्वापक नियंत्रण ब्यूरो’ नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जो कि केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन उक्त धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित निम्नलिखित मामलों के संबंध में उपाय करने का उपबंध करती है, यथा:
- मुख्य अधिनियम के तहत, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), औषधियाँ एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और मुख्य अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य कानून विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों के कार्यों में समन्वय।
- अवैध व्यापार रोधी उपायों के संबंध में बाध्यताओं का कार्यान्वयन निम्नानुसार है:
- स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961
- उपर्युक्त अभिसमय का संशोधन करने वाला 1972 का प्रोटोकॉल
- मन:प्रभावी पदार्थों पर अभिसमय, 1971 और
- कोई अन्य अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय अथवा प्रोटोकॉल अथवा स्वापक औषधियों अथवा मन: प्रभावी पदार्थों संबंधी किसी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय को संशोधित करने वाला अन्य दस्तावेज/लिखत जिसे इसके पश्चात् भारत का अनुसमर्थन अथवा मंजूरी प्राप्त हो।
- नारकोटिक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम में समन्वय और सामान्य कार्रवाई सुकर बनाने के उद्देश्य से विदेशों और संबंधित अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के संबंधित प्राधिकारियों को सहायता।
- औषधियों के दुरुपयोग से जुड़े मामलों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय, विभाग अथवा संगठनों के कार्यों में समन्वय।
- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसके जोनल कार्यालय मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और वाराणसी में होंगे
- ब्यूरो का शीर्ष पदाधिकारी मुख्यालय में महानिदेशक होगा और जोनल कार्यालयों में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए गए अधिकारी होंगे